भारत-पाक तनाव बढ़ा, पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारी को 24 घंटे में निकासी का आदेश दे दिया!
India Pakistan diplomatic tension: भारत द्वारा आतंकियों पर की गई कार्रवाई और फिर पाकिस्तान द्वारा हमले की कोशिश करने के बाद मिले करारा जवाब के बाद पाकिस्तान की सरकार अब बौखला चुकी है। इस बीच पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में आवंछित घोषित कर दिया। (India Pakistan diplomatic tension) पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक और उनके परिवार को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।
पाकिस्तानी डिप्लोमैट के भेष में छिपा था ISI का जासूस
भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को कथित जासूसी में संलिप्त पाए जाने पर देश छोड़ने का आदेश दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, उक्त अधिकारी की गतिविधियां राजनयिक मर्यादाओं के विपरीत पाई गईं, इसलिए उसे अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस संबंध में पाकिस्तान उच्चायोग को एक आपत्तिपत्र सौंपा गया है।
भारतीय राजनयिक को 24 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम
भारत की इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक सदस्य को राजनयिक विशेषाधिकारों के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त बताते हुए पाकिस्तान ने उन्हें भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। पाक विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर इस फैसले की जानकारी दी।दोनों देशों के इन कदमों के पीछे चार दिन पहले हुए सैन्य टकराव को माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ था। भले ही नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं।
विदेश मंत्रालय ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
भारत ने पाकिस्तान उच्चाोयग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर दिया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
जानिए क्या होता है ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’
पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ होता है ‘अनचाहा व्यक्ति’। यह एक राजनयिक या कानूनी शब्द है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को किसी देश या संगठन द्वारा अवांछित घोषित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को उस देश में रहने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और उसे देश छोड़ना पड़ सकता है।
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