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Vice President Jagdeep Dhankhar: संसद और SC में कौन सुप्रीम ? उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या बोले ?

संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर बहस के बीच इस मामले में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आया है।
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Vice President Jagdeep Dhankhar: संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ी बहस के बीच उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नया बयान आया है। (Vice President Jagdeep Dhankhar) उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद ही सर्वोच्च है, संसद से ऊपर कोई नहीं हो सकता। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इससे पहले उप राष्ट्रपति के एक बयान से ही संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस शुरु हुई थी।

'संसद ही सर्वोच्च, संसद से ऊपर कोई नहीं'

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में संसद के अधिकार क्षेत्र को लेकर बात कही। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सर्वोच्च है। संसद से ऊपर कोई नहीं हो सकता। संसद से ही तय होता है कि संविधान कैसा होगा? ऐसे में संसद के ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। संविधान में भी कहीं नहीं कहा गया है कि संसद से ऊपर कोई और संस्था है। उप राष्ट्रपति धनखड़ का यह बयान तब आया है जब पूरे देश में संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है।

Vice President Jagdeep Dhankhar

पहले सुप्रीम कोर्ट पर दिया था क्या बयान?

संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद ही शुरु हुई थी। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को इस मामले में एक बयान दिया था। इस बयान में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। इसके बाद से ही देशभर में सुप्रीम कोर्ट और संसद के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ गई। जो अभी तक जारी है।

संसद- SC के अधिकार क्षेत्र पर बहस क्यों?

वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी एक फैसले के बाद की थी। यह मामला तमिलनाडु का था, तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच बिल रोके जाने पर विवाद हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को समय सीमा में ही सरकार की ओर से प्रस्तावित बिल पर एक्शन लेना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी टाइमलाइन तय करने की बात कही थी। इसके बाद उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद की तरह काम कर रहा है।

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