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Tamil Nadu: 'जमीन खाली करो या दरगाह को टैक्स दो' तमिलनाडु में 150 परिवारों को वक्फ नोटिस !

तमिलनाडु के वेल्लोर में 150 परिवारों को वक्फ नोटिस भेजा गया है। जमीन खाली करने या पैसा देने को कहा गया है।
08:37 PM Apr 15, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

Tamil Nadu Waqf Act Notice: वक्फ एक्ट को लेकर बंगाल में फैली हिंसा के बीच तमिलनाडु में वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया है। (Tamil Nadu Waqf Act Notice) तमिलनाडु के वेल्लोर के कट्टूकोलाई गांव में 150 परिवारों को नोटिस भेजा गया है। जिसमें उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए खाली करने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर वह जमीन खाली ना करना चाहें तो दरगाह को टैक्स दें। इस नोटिस के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत दी है।

150 परिवार को वक्फ बोर्ड का नोटिस

वक्फ एक्ट को लेकर जगह- जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में 150 परिवारों की जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए उन्हें नोटिस भेजने का मामला आया है। बताया जा रहा है कि 150 परिवारों को नोटिस भेजकर उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया है। नोटिस में कहा गया है कि या तो परिवार जमीन खाली कर दें या फिर वक्फ एक्ट के तहत एग्रीमेंट कर दरगाह को टैक्स दें। जिसके बाद इस मामले में विवाद गहराता दिख रहा है।

जमीन खाली करें या दरगाह को टैक्स दें

यह मामला तमिलनाडु के वेल्लोर को कट्टूकोलाई गांव का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। जिसमें कहा गया है कि जिन परिवारों को संपत्ति खाली करने या टैक्स देने का नोटिस मिला है। वह परिवार कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब इस जमीन को वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है।

पीड़ित बोले- हमारे पास वैध कागजात

वक्फ संपत्ति का नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों की ओर से बताया गया है कि उनके पास जमीन के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। इसके बावजूद अब उन्हें दरगाह के नाम से नोटिस भेजा गया है, जिसमें इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति बताते हुए दरगाह को टैक्स देने को कहा गया है या फिर जमीन खाली करने को कहा गया है। जबकि 150 परिवार यहां कई पीढ़ियों से रहते और खेती करते आ रहे हैं। इन परिवारों के पास जमीन के वैध दस्तावेज भी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

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