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Waqf Act: 'आप बीच में मत बोलिए' वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान CJI ने कपिल सिब्बल को क्यों टोका?

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को बीच में बोलने पर CJI को टोकना पड़ा? जानें क्या हुआ?
10:52 PM Apr 17, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

Supreme Court On Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए सात दिन का वक्त मांगा गया। (Supreme Court On Waqf Act) जिस पर सु्प्रीम कोर्ट ने सरकार को सात दिन का वक्त देते हुए वक्फ कानून पर एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मगर इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ कि CJI को कपिल सिब्बल को टोकना पड़ा। कपिल सिब्बल को किस बात पर टोका गया?

सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन

वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने कानून पर रोक नहीं लगाने की बात कही और सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त देते हुए इस दरम्यान वक्फ कानून पर पहले जैसी स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इससे पहले केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वक्फ एक्ट के कुछ सेक्शन को देख कर रोक लगा देना सही नहीं होगा। लाखों लोगों से बात करने के बाद यह कानून बनाया गया है, इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है।

कपिल सिब्बल को क्यों टोका?

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के बाद CJI संजीव खन्ना ने कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने बीच में बोलते हुए कहा कि इसमें वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। इसी बात पर CJI की ओर से कपिल सिब्बल को टोका गया। CJI संजीव खन्ना ने उन्हें कहा कि आदेश लिखवा रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। अदालत ने कहा कि सॉलिसिटर की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा गया है। तब तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी।

पांच याचिकाओं पर ही होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनाए रखें। वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति ना हो। CJI ने सॉलिसिटर से 1995 एक्ट में रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किया। वहीं याचिकाकर्ता को भी पांच याचिकाएं ही रखने को कहा। उन्होंने इसके लिए एक दिन की मोहलत दी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले में बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा।

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