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राजनीति में उतरेंगे वाड्रा! उधर ED ने चार्जशीट का खाका तैयार किया, सियासत में हलचल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर पूछताछ के लिए आज, 17 अप्रैल को तलब किया है।
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Robert Vadra: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर पूछताछ के लिए  17 अप्रैल को तलब किया है। इससे पहले भी मंगलवार और बुधवार को ईडी ने वाड्रा से कई घंटे तक पूछताछ की थी। (Robert Vadra)इस बीच, ईडी की पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में अपनी संभावित एंट्री को लेकर खुलकर बात की और बताया कि वह कब सियासत में कदम रख सकते हैं।

 कांग्रेस को करूंगा मजबूत...

जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि क्या वह राजनीति में प्रवेश करेंगे तो उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से... अगर लोग चाहेंगे तो मैं अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ शामिल होऊंगा। मैं कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।
यह (ईडी समन) जारी रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं। हम लोगों के लिए लड़ते हैं। हम अन्याय के खिलाफ हैं और हम लड़ते रहेंगे। इसलिए, यह जारी रहेगा।

ईडी का हो रहा दुरुपयोग

रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी की पूछताछ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह वही पुराने सवाल हैं, जिनका जवाब मैं 2019 में ही दे चुका हूं। इन सवालों का कोई ठोस आधार नहीं है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है।" वाड्रा ने आगे कहा, "हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मुझे इस मामले में दो बार क्लीन चिट दे चुके हैं, फिर भी मुझे बार-बार क्यों बुलाया जा रहा है?" साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि "नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट उसी दिन दाखिल करना भाजपा की राजनीतिक रणनीति और ईडी के दुरुपयोग का हिस्सा है।

रॉबर्ट वाड्रा से किस मामले में हो रही है ईडी की पूछताछ?

यह पूरा मामला साल 2018 का है। तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेरकी दौला थाने में यह केस दर्ज किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया था। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।

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