Mehul Chowksi: मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण में कितना वक्त लगेगा? बचने की क्या कर रहा तैयारी?
Mehul Chowksi Arrested: भारत में 13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड कर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। (Mehul Chowksi Arrested) बेल्जियम में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की अनुरोध पर उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मेहुल चौकसी को बेल्जियम कब तक भारत को सौंप देगा? क्या तहव्वुर राणा की तरह मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण में भी लंबा वक्त लग सकता है? इन सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं...
मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण में कितना वक्त?
13 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय एजेंसियां अब उसके भारत प्रत्यर्पण को लेकर सक्रिय हो गई हैं। इस बीच जानकारों का कहना है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भी अमेरिका से भारत लाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कई सालों की लगातार कोशिशों के बाद तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हुआ। ऐसे में मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण में भी काफी वक्त लग सकता है।
काफी लंबी है प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया
मेहुल चौकसी को लेकर विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि भारत को मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए काफी प्रयास करने होंगे। भारतीय एजेंसीज के अनुरोध पर मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बेल्जियम सरकार मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण का फैसला भी ले लेती है, तो मेहुल चौकसी अदालत जा सकता है। यह कानूनी प्रक्रिया है। ऐसे में अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि मेहुल चौकसी का भारत प्रत्यर्पण कब तक हो जाएगा? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा? यह नहीं कहा जा सकता।
मेडिकल कंडीशन के आधार पर बचने की तैयारी
हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी भारत में करीब 13 हजार का बैंक फ्रॉड कर भाग गया था। इसके बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसी CBI और ED उसके खिलाफ जांच कर रही हैं। भारतीय एजेंसीज के आग्रह पर ही मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद मेहुल चौकसी भारत प्रत्यर्पण से बचने की कोशिशों में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का दावा है कि मेहुल चौकसी मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत मांगने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह प्रत्यर्पण के खिलाफ अदालत में भी जा सकता है।
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