करोड़ों की ठगी, फर्जीवाड़ा और रसूख का ड्रामा! गृहमंत्री के नाम पर… जानिए क्या है मामला
Home Minister Nephew Scam: एक शातिर ठग ने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर लेदर कारोबारी से 3.90 करोड़ रुपये ठग लिए। आरोपी अजय कुमार नय्यर ने राष्ट्रपति भवन के नाम पर 90 करोड़ रुपये के फर्जी टेंडर का सपना दिखाकर ठगी की। इस हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे करारा झटका दिया है।(Home Minister Nephew Scam) कोर्ट ने अजय की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों और भारी आर्थिक अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
एडिशनल सेशन जज (ASJ) डॉ. हरदीप कौर ने सुनवाई करते हुए कहा,आरोपों की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अदालत आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृहमंत्री का भतीजा बताकर शिकायतकर्ता से राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाने का झांसा दिया और इसके बदले में शिकायतकर्ता से नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.9 करोड़ रुपए लिए।
आरोपी टेंडर दिलाने के बहाने...
जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति भवन के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए सरकार से 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने के बहाने शिकायतकर्ता से 3.9 करोड़ रुपये की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को गृह मंत्री का भतीजा बताया और शिकायतकर्ता को बड़ा टेंडर दिलाने का भरोसा दिलाया। अभियोजक के साथ ही शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता करुणेश कुमार शुक्ला ने भी जमानत याचिका का विरोध किया।
जानिए क्या है मामला…
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, यह मामला शिकायतकर्ता गुरसिमरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जो ‘जलंधर लेदर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से चमड़े का व्यवसाय करते हैं। जून 2020 में उनके पारिवारिक मित्र अमित तलवार ने उनकी मुलाकात आरोपी अजय नय्यर से जालंधर जिमखाना क्लब में कराई थी।
वहीं पर आरोपी ने खुद को गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताया और कहा कि वह उन्हें राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए चमड़ा सप्लाई करने का 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलवा सकता है। इस झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने आरोपी को बड़ी रकम दे दी, जिसके बाद नय्यर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी हुई। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को अब जेल में ही रहना होगा।
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