GST: फ्लैट में रहना भी महंगा ! हाउसिंग सोसायटी मेंटेनेंस चार्ज पर लग सकता 18% GST
Flat Society Maintenance GST: अगर आप भी हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं? तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार की ओर से हाउसिंग सोसायटी मेंटेनेंस पर 18 प्रतिशत GST लगाने की तैयारी है। (Flat Society Maintenance GST) इसके बाद आपको फ्लैट मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर अब पहले से कुछ ज्यादा राशि का भुगतान करना होगा। यह कैसे लागू होगा? आप पर इसका क्या असर? समझिए...
हाउसिंग नियमों में हुआ है बदलाव
सरकार की ओर से हाउसिंग नियमों में बदलाव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप जिस हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं। उसके रखरखाव पर अगर हर महीने 7500 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। नए नियमों के अनुसार हाउसिंग सोसायटी में मेंटेनेंस पर एक साल में अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। तब हाउसिंग सोसायटी मेंटेनेंस पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। जिसके चलते अब आपको मेंटेनेंस पर पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
किन सोसायटी में मेंटेनेंस पर GST?
नए नियमों के मुताबिक अगर हाउसिंग सोसायटी में किसी ने दो फ्लैट ले रखे हैं। जिन पर वह हर महीने 7,500-7,500 के हिसाब से 15 हजार रुपए का मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। तो फ्लैट मालिक को हर फ्लैट के हिसाब से GST नहीं देना होगा। बल्कि दोनों फ्लैट की कुल मेंटेनेंस चार्ज पर ही GST लगेगा। इससे पहले जनवरी 2018 में GST काउंसिल ने हाउसिंग सोसायटीज के लिए छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर हर महीने 7500 रुपए की थी।
आपकी जेब पर क्या असर?
अगर आप हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट में रहते हैं और हर महीने मेंटेनेंस पर 9 हजार रुपए खर्च करते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी हाउसिंग सोसायटी का मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च 20 लाख रुपए से ज्यादा तो अब GST के तौर पर करीब 1600 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। यानी आपको 9000 की जगह हर महीने करीब 10,600 रुपए देने होंगे। यह नियम सभी फ्लैट पर लागू नहीं है। आपकी सोसायटी में GST लगेगा या नहीं, इसे टैक्स ऑफिस जाकर चेक किया जा सकता है।
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