सावरकर केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बोला... कल गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर बना देंगे?
Rahul Gandhi Supreme Court remarks: सुप्रीम कोर्ट ने VD सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई है। राहुल गांधी की टिप्पणी को 'गैरजिम्मेदाराना' बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। (Rahul Gandhi Supreme Court remarks) न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी 'पूजा' की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा, इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।
अगर भविष्य में ऐसी टिप्पणियां दोबारा की गईं...
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में फटकारते हुए कहा, “इतिहास को समझे बिना आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते।कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अगर भविष्य में ऐसी टिप्पणियां दोबारा की गईं, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने तंज कसते हुए आगे कहा, “आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे, क्योंकि उन्होंने सावरकर को ‘फेथफुल सर्वेंट’ कहा था?सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और राहुल गांधी की दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें पत्र लिखा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा, “आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जहां वीर सावरकर की पूजा होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं?”
जानिए राहुल के किस बयान पर है विवाद
यह मामला 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी के एक विवादित बयान से जुड़ा है। राहुल ने सावरकर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस बयान के बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज की थी। निचली अदालत ने पहली नजर में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज कर समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस समन को चुनौती दी और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त हिदायत दी कि वे भविष्य में इस तरह की गैर-जिम्मेदार टिप्पणियों से बचें, खासकर उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्हें देश सम्मान की नजर से देखता है। कोर्ट का यह फैसला न केवल राहुल गांधी के लिए एक सबक है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें स्वीकार नहीं की जाएंगी।
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