आजम खान के परिवार को संपत्ति मामले में बड़ी राहत, कोर्ट से पत्नी, बड़े बेटे और बहन को मिली नियमित जमानत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद की पत्नी और बेटे समेत परिवार के तीन सदस्यों को नियमित जमानत दे दी है। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निकहत अखलाक इससे पहले अंतरिम जमानत पर थे।
कोर्ट में पेश हुए परिवार के सदस्य
आजम खान का परिवार अपनी नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए रामपुर में एमपी-एमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। आजम खान के परिवार के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अखलाक आज अदालत में पेश हुए और उन्हें नियमित जमानत दे दी गई।’
वकील ने क्या कहा?
अदालत के फैसले के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, वकील विनोद शर्मा ने भी मामले के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कई लोग आरोपी हैं लेकिन अदालत ने केवल तीन लोगों को ही जमानत दी है।
क्या है शत्रु संपत्ति मामला?
बता दें कि साल 2017 से लेकर अब तक आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ अतिक्रमण से लेकर चोरी तक के करीब 100 मामले दर्ज किए गए हैं। परिवार के सभी सदस्य कई मामलों में जमानत पर बाहर हैं। वहीं, आजम खान पिछले 19 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान के परिवार पर शत्रु संपत्ति से संबंधित मामले में 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है।
पिछले महीने छोटे बेटे को मिली थी जमानत
इससे पहले 18 फरवरी को शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को जमानत मिली थी। इसी मामले में अब रामपुर विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल जज शोभित बंसल ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निकहत अफलाक की भी जमानत मंजूर कर ली। आजम खान के परिवार पर शत्रु संपत्ति के कागजात खुर्द-बुर्द करने का आरोप है।
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