Waqf Bill News Update: वक्फ पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, सरकार को 7 दिन में देना होगा जवाब
Waqf Bill News Update: वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से मना कर दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सरकार को मिली 7 दिन की मोहलत
भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सप्ताह का वक्त मांगा है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी।
वक्फ में कोई फिलहाल बदलाव नहीं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी भरोसा दिलाया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब सात दिनों के भीतर पेश किया जाना चाहिए। सीजेआई ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं? अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है?
यह भी पढ़ें: राजनीति में उतरेंगे वाड्रा! उधर ED ने चार्जशीट का खाका तैयार किया, सियासत में हलचल
यह भी पढ़ें: दिग्विजय सिंह की फिसली जुबान: ‘दंगा-फसाद’ बयान पर BJP का सियासी वार, कांग्रेस बैकफुट पर