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Waqf Act: सऊदी अरब में वक्फ पर सरकार का कंट्रोल ! भारत से कितना अलग कानून?

वक्फ कानून पर छिड़ी बहस के बीच पीएम मोदी सऊदी दौरे पर जा रहे हैं। सऊदी और भारत के वक्फ एक्ट के बारे में जानिए
07:55 PM Apr 21, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

Waqf Act India Saudi Arabia: भारत में वक्फ कानून 2025 को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठनों की ओर से इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, (Waqf Act India Saudi Arabia) इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी वक्फ कानून है। मगर वह भारत के वक्फ कानून से कुछ अलग है। सऊदी अरब का वक्फ कानून भारत के वक्फ एक्ट से कितना अलग है? आपको बताते हैं...

भारत-UAE के वक्फ एक्ट में एक समानता !

भारत में वक्फ संशोधन कानून को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी वक्फ कानून है, वहां का कानून भी वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता के साथ उसके उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। मगर सऊदी अरब का वक्फ कानून भारत के वक्फ कानून से काफी अलग है? सऊदी अरब और भारत के कानून में समानता सिर्फ एक ही है कि दोनों ही देशों के कानून वक्फ की संपत्तियों की खरीद बिक्री के अलावा इनके गैर धार्मिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं।

सऊदी का वक्फ एक्ट भारत से कितना भिन्न?

सऊदी अरब में वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों का मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा व धार्मिक-सामाजिक सेवा कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करता है। जिसका प्रबंधन सरकार की ओर से बनाई कमेटी करती है। मगर सऊदी अरब का वक्फ कानून शर‍िया से कंट्रोल होता है। इसके लिए वहां इस्लामिक मामलात मंत्रालय बना हुआ है। भारत में वक्फ से जुड़े मुकदमों की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल करता है, जबकि सऊदी में शरिया कोर्ट करती है। सऊदी में धार्मिक कानून के आधार पर फैसला होता है।

सऊदी में सरकार के पास वक्फ का कंट्रोल

भारत में वक्फ संपत्तियां वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होती हैं। जबकि सऊदी अरब में वक्फ संपत्तियां सरकारी मंत्रालय में रजिस्टर होती है। जिसका पूरा डेटा सऊदी सरकार के पास रहता है। सऊदी अरब में वक्‍फ संपत्तियों के संरक्षण और उपयोग सब कुछ सरकार का मंत्रालय ही तय करता है। इसके लिए मंत्रालय में कमेटी होती है, जो शरीयत के हिसाब से वक्फ संपत्तियों के उपयोग को लेकर फैसला करती है। सऊदी अरब में वक्फ संपत्तियों पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण रहता है। सरकार वक्फ संपत्तियों से अर्जित आय को देश के विकास पर खर्च कर सकती है।

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