Teacher Recruitment Case: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शिक्षक भर्ती केस में CBI जांच पर लगी रोक
Teacher Recruitment Case: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने साल 2022 में कर्मचारी चयन आयोग के तहत हुई भर्ती में अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर सीबीआई जांच चल रही थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यह अतिरिक्त पद बंगाल सरकार की कैबिनेट ने मंजूर किया था और फिर राज्यपाल की मंजूरी भी ली थी।
सीबीआई जांच का था आदेश
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट का यह काम नहीं है कि वह कैबिनेट के निर्णयों की जांच करे। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पदों के सृजन को अवैध करार देते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश शिक्षक भर्ती के लिए पुराना फैसला बरकरार रहने वाला है।
टीचर भर्ती घोटाला में शिक्षा मंत्री को जेल
साल 2016 में 25000 टीचर्स की नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रोसेस को कैंसिल कर दिया था। इसको लेकर ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इसको अभी भी बरकरार रखा है। यह भर्ती प्रक्रिया बंगाल एसएससी के तहत की थी। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में हुई धांधली को आधार बनाकर यह निर्णय दिया था। इसी केस में ममता सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर रहे पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था।
ममता सरकार टीचर्स से मिली
टीचर्स भर्ती को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीते सोमवार को कोलकाता में बर्खास्त हुए टीचर्स ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा बड़ा घोटाला हुआ था। लेकिन, उसी जांच में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने तो शिक्षा मंत्री को तुरंत हटा दिया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने नीट परीक्षा धांधली का हवाला भी दिया।
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