नेशनलराजनीतिमनोरंजनखेलहेल्थ & लाइफ स्टाइलधर्म भक्तिटेक्नोलॉजीइंटरनेशनलबिजनेसआईपीएल 2025चुनाव

सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया किसे दिया वोट, पूर्व सचिव बोले ये है नियमों का उल्लंघन

दिल्ली में नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग जारी है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने किसे वोट दिया।
11:17 AM Feb 05, 2025 IST | Vyom Tiwari

दिल्ली में नई सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है, लेकिन इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। स्वामी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया कि उन्होंने सुबह 7 बजे अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। लेकिन विवाद उनकी इस बात पर हुआ कि उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी लिख दिया कि उन्होंने किसे वोट दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी केबीएस सिद्धू ने इसे मतदान नियमों के खिलाफ बताया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर क्या किया पोस्ट?

सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि वह सुबह 7 बजे अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और बीजेपी के लिए वोट डाला। उन्होंने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि मतदान की प्रक्रिया बहुत अच्छी और प्रभावी रही। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी जीत हासिल करेगी।

यह नियमों का उल्लंघन है: पूर्व मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू

पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने स्वामी की एक्स पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मतदान संचालन नियम 1961 के नियम 39 के तहत कोई भी मतदाता सार्वजनिक रूप से यह नहीं बता सकता कि उसने किसे वोट दिया। खासकर, अगर कोई पब्लिक फिगर ऐसा करता है, तो यह मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा सकती है।  केबीएस सिद्धू ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया और समझाया कि मतदान से पहले 48 घंटे का साइलेंट पीरियड होता है। इस दौरान सोशल मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की सख्त मनाही होती है। चुनाव के दिन इस तरह की पोस्ट करना सीधा नियमों का उल्लंघन है।

केबीएस सिद्धू ने चुनावी नियमों और उनकी सजा के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर बताया कि अगर गुप्त मतदान के नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के तहत तीन महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, चुनाव आयोग पहले भी साइलेंट पीरियड में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई कर चुका है। अन्य राजनीतिक पार्टियां या अधिकारी इस तरह के मामलों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 या आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर सकते हैं।

 

 

यह भी पढ़े:

AAP बनाम चुनाव आयोग! प्रचार बंद होने के बाद भी कैंपेनिंग करते दिखे अमानतुल्ला खान, FIR दर्ज

वोटर आईडी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं! इन 12 दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट, जानिए पूरी लिस्ट

Tags :
2025 Delhi ElectionsDelhi ElectionElection rules violationSocial media and electionsSubramanian Swamy controversySubramanian Swamy social media postSubramanian Swamy voteSubramanian Swamy votingचुनावी नियमों का उल्लंघनमतदान नियमसुब्रमण्यम स्वामी पोस्टस्वामी विवाद

ट्रेंडिंग खबरें

Next Article