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लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपए का जुर्माना, वीर सावरकर को लेकर दिया था विवादित बयान

लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश न होने पर ₹200 का जुर्माना लगाया। वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान पर अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।
05:59 PM Mar 05, 2025 IST | Rohit Agrawal

लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ₹200 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनकी लगातार कोर्ट में पेश न होने के कारण लगाया गया है। अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश भी दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वह इस तारीख को पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला?

यह मामला (Rahul Gandhi-Savarkar Controversy) वर्ष 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। इस टिप्पणी के बाद वकील नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी का बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने वाला था।

अदालत के आदेश में क्या?

अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया था, लेकिन वह लगातार पेश होने से बचते रहे। 5 मार्च 2025 को हुई सुनवाई के दौरान भी राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने एक अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता हैं और उनके पास एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम था, जिसके कारण वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और राहुल गांधी पर ₹200 का जुर्माना लगाया। साथ ही, अदालत ने 14 अप्रैल 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर वह इस तारीख को भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय ने अदालत में दलील दी कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की ओर से पेश हाजिरी माफी की अर्जी का विरोध किया और अदालत से कठोर कार्रवाई करने की मांग की।

क्या कहता है कानून?

अदालत ने राहुल गांधी के बयान को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 (ए) और 505 के तहत दंडनीय माना है। धारा 153 (ए) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा फैलाने से संबंधित है, जबकि धारा 505 सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयानों से जुड़ी है।

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