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Kolkata Doctor Rape and Murder Case: ममता बनर्जी का हाई कोर्ट जाने का ऐलान, कहा- दोषी को फांसी दिलवाने की करेंगी कोशिश

कोलकाता रेप और मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है।
04:24 PM Jan 21, 2025 IST | Vibhav Shukla

Kolkata Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुश नहीं हैं। ममता का कहना है कि इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को फांसी मिलनी चाहिए थी। इस केस के बारे में पीड़िता के परिवार के लोग भी काफी नाराज हैं और उनका मानना है कि इस अपराध के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए थी।

ममता बनर्जी का गुस्सा: दोषी को फांसी मिलनी चाहिए थी

कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कहा, "हमने इस मामले में दोषी को मौत की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे सिर्फ आजीवन कारावास की सजा दी है। यह बहुत निराशाजनक है। जब कोई इतना क्रूर अपराध करता है, तो उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।" ममता ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर एक अपराजिता विधेयक पास किया था, जिसका उद्देश्य ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा देना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी।

ममता ने कहा, "अगर अपराधी को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तो वे फिर से अपराध करेंगे। हमें इस पर कड़ा कदम उठाने की जरूरत है।"

पीड़िता की मां भी निराश

ममता की तरह, पीड़िता की मां ने भी कोर्ट के फैसले पर अपनी निराशा जाहिर की।

पीड़िता की मां ने कहा, "यह कैसे हो सकता है कि एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, और फिर भी इसे एक 'दुर्लभ' केस नहीं माना गया?"

उनका कहना था कि इस केस में फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी क्योंकि यह एक संगीन और बर्बर अपराध था।

पीड़िता की मां ने आगे कहा कि इस केस में एक बड़ी साजिश हो सकती है और इस फैसले से उनका दुख और बढ़ गया है। उनका मानना है कि इस अपराध के लिए सजा का स्तर ज्यादा होना चाहिए था।

सीबीआई ने भी फांसी की सजा की मांग की थी

इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी कोर्ट से संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा था,

"यह केस इतना गंभीर है कि इसे 'दुर्लभ' मामलों में गिना जाना चाहिए, जहां मृत्युदंड दिया जाए। अगर इस मामले में फांसी की सजा दी जाती है, तो यह पूरे देश में एक मजबूत संदेश जाएगा कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट जाने का किया ऐलान

संजय रॉय को मिली सजा के बाद ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा, "हम इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और दोषी को फांसी दिलवाने के लिए अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमें न्याय देगा और दोषी को कड़ी सजा मिलेगी।"

केस का पूरा घटनाक्रम

यह मामला 2022 में हुआ था, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई थी। आरोपी संजय रॉय ने पीड़िता को मारा और फिर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध के बाद पूरे कोलकाता और देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में इसे 'दुर्लभ' केस बताते हुए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उस मांग को नकारते हुए संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें- इतने जघन्य अपराध के बाद भी कैसे फांसी से बचा आरोपी संजय?

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