IT Rules: अब 12 लाख की आय टैक्स फ्री, TDS लिमिट में बढ़ोतरी...आज से बदल गए हैं यह नियम ? जानें
Income Tax Rules Change: आज एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरु हो गया है। आज से ही इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव लागू हो रहे हैं। (Income Tax Rules Change) अब 12 लाख तक आय टैक्स फ्री हो गई है। इसके साथ ही इनकम टैक्स न्यू स्लैब और टीडीएस के नए नियम भी आज से लागू हो रहे हैं। इनमें सबसे अहम इनकम टैक्स की न्यू स्लैब लेने वालों को धारा 87A के तहत छूट लेने के लिए आय सीमा बढ़ाना है।
अब सालाना 12 लाख आय कर मुक्त
आज एक अप्रैल से आयकर छूट सीमा 12 लाख हो गई है। अब सालाना 12 लाख रुपए की आय होने पर आपको आयकर नहीं देना होगा। जबकि पहले 12 लाख की आय पर करीब 80 हजार रुपए का आयकर जमा कराना पडता था। अब 12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि आयकर रिटर्न फाइल करना होगा।
आज से इनकम टैक्स की न्यू स्लैब
आयकर दाताओं के लिए आज एक अप्रैल से नया इनकम टैक्स स्लैब भी लागू हो जाएगा। अब टैक्स देनदारी के लिए सात स्लैब हो चुके हैं। इसमें पहले की तुलना में टैक्स फ्री लिमिट भी बढ़ाई गई है। टैक्स फ्री लिमिट को तीन लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अब उच्चतम टैक्स रेट 24 लाख से ज्यादा आय वालों पर लागू होगी। जबकि इससे पहले उच्चतम टैक्स रेट के लिए आय सीमा 15 लाख रुपए थी।
आज से TDS में भी बदलाव लागू
अब बैंक ब्याज और लाभांश पर लगने वाली TDS लिमिट में भी बदलाव किया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ब्याज पर TDS लिमिट 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है। जबकि अन्य के लिए 50 हजार तक बढ़ी है। इसके अलावा डिविडेंड आय के लिए TDS लिमिट को भी दोगुना कर दिया गया है। अब डिविडेंड आय के लिए TDS लिमिट को 10 हजार रुपए कर दिया गया है।
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