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High Court verdict कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ़ हुई शिकायत पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 2022 के फर्जी वीडियो मामले में निर्णय

High Court verdict 2024: बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट का निर्देश, बीजेपी नेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी तिलक नगर थाने पहुंचे। कांग्रेस...
11:44 PM Apr 22, 2024 IST | N Navrahi/एन नवराही

High Court verdict 2024: बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट का निर्देश, बीजेपी नेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी तिलक नगर थाने पहुंचे। कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 90 दिन में जांच के बाद कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस नेता ने पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपी

कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी सोमवार को तिलक नगर थाने पहुंचे। साथ ही उन्होंने पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपी। आदेश में कोर्ट ने 90 दिन में जांच के बाद कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पूरे मामले में अनीमुल खान सूरी ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 90 दिन में जांच के बाद कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले में अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से जांच करती है ।

वर्ष 2022 में खरगोन में रामनवमी के दौरान घटी थी घटना

बता दे 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में रामनवमी के दौरान घटनाक्रम घटित हुआ था । इस मामले में घटनाक्रम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करके उसे खरगोन का बताया था। जिसमें अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता अनिमुल खान सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज की ।वही कांग्रेस नेता ने शिकायत में बताया की कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तेलंगाना के वीडियो को खरगोन का बताया और उसका कैप्शन आपत्तिजनक दिया। वह अल्पसंख्यक को भड़काने व शांति भंग करने जैसा था ।

तिलक नगर पुलिस ने उस समय नहीं की कोई कार्रवाई

लेकिन तिलक नगर पुलिस ने उस समय उस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अतः पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता सूरी ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की । जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई । और सुनवाई के दौरान इंदौर हाई कोर्ट ने इंदौर की तिलक नगर पुलिस को 90 दिन में पूरे मामले में जांच कर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं । फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में पुलिस किस तरह से जांच करते हुए मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता एवं मंत्री के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है।
10 अप्रैल 2022 को खरगोन हिंसा के समय कैलाश विजयवर्गीय ने किया था सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ़ कांग्रेस नेता अनिमूल खान सूरी द्वारा हुई शिकायत पर मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने जॉच कर उचित कारवाई के लिए दिए हैं निर्देश । हाईकोर्ट ने 2022 के फर्जी वीडियो मामले में निर्णय देकर जांच का आदेश दिया है।

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