Gwalior News: केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर हुआ सख्त, रील्स पर अश्लीलता रोकने के लिए बनेगा कानून
Gwalior News: ग्वालियर। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील रील्स और कंटेंट के मुद्दे पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में यह स्वीकार किया कि इस समस्या को रोकने के लिए कानून बनना अति आवश्यक है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय आईटी विभाग में आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करने को कहा गया।
अब नहीं बना सकेंगे गंदी रील्स
ग्वालियर के मुरार में निवास करने वाली अनिल बनबारिया ने एडवोकेट अवधेश सिंह भदोरिया के माध्यम से एक (Gwalior News) जनित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इस याचिका में यह कहा गया था कि वर्तमान समय में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स के जरिए दिखाई जा रही अश्लीलता आईटी एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
नियम बनाने की मांग
याचिकाकर्ता के द्वारा सोशल मीडिया रील्स पर सेंसरशिप लागू करने और कठोर नियम बनाने की मांग (Gwalior News) भी की थी। याचिका में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इस पहली PIL को निपटाते हुए सरकार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। फिलहाल, देखना होगा कि सरकार अब इस मसले का क्या हल निकालता है।
(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)
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