Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल पर दर्ज हुई FIR, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का लगा आरोप
Arvind Kejriwal FIR: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में चुनावों में हार का सामना करने के बाद अब उनके खिलाफ एक नई कानूनी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले की शिकायत सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है।
मामले की सुनवाई के लिए तय हुई तारीख भी
दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी, जब कोर्ट में आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
5 साल पुराने मामले में अब हुई FIR दर्ज
यह मामला पांच साल पुराना है, जब 2019 में दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिन्हें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के रूप में देखा गया। इसके खिलाफ एफआईआर (FIR on Arvind Kejriwal) दर्ज करने की मांग की गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, और कोर्ट को इस बारे में सूचित भी कर दिया है।
क्या है सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम का उल्लंघन?
इस मामले में आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल किया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग हुआ। सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है, और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
दिल्ली और देश की राजनीति पर भी होगा असर
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले (Arvind Kejriwal FIR Case) में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और 18 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख होता है। क्या अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत मिलती है या उन्हें कानूनी दांवपेंचों का सामना करना पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा।
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