नेशनलराजनीतिमनोरंजनखेलहेल्थ & लाइफ स्टाइलधर्म भक्तिटेक्नोलॉजीइंटरनेशनलबिजनेसचुनाव

29 साल के बाद तलाक: सायरा बानो को मिलेगा एआर रहमान से कितना गुजारा भत्ता

ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने 29 साल की शादी के बाद तलाक लेने का फैसला किया है। सायरा को तलाक के बाद कितना गुजारा भत्ता मिलेगा।
12:48 PM Nov 20, 2024 IST | Girijansh Gopalan
ar rahman

ऑस्कर विनर संगीतकार एआर रहमान से उनकी पत्नी सायरा ने तलाक ले लिया है। बता दें कि शादी के 29 साल तक साथ रहने के बाद इस कपल ने तलाक लेने की घोषणा की है। उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपने पति से अलग होने की घोषणा की है। अब सवाल ये है कि तलाक के बाद सायरा बानो को गुजारा भत्ता कितना मिलेगा।

एआर रहमान संगीत की दुनिया में बड़ा नाम

बता दें कि एआर रहमान दुनिया के एक सबसे सफल संगीतकार होने के साथ-साथ बेहद अमीर इंसान भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। वह सबसे हाइली पेज सिंगर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रहमान एक गाने के लिए करीब तीन करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। यह किसी दूसरे भारतीय सिंगर की तुलना में 12 से 15 गुना है। हालांकि रहमान बहुत कम गानों को अपनी आवाज देते हैं, क्योंकि उनका पूरा जोर कंपोजिशन पर रहता है।

एआर रहमान का नेटवर्थ

रिपोर्ट के मुताबिक एआर रहमान की कुल संपत्ति करीब 1728 करोड़ रुपये की है। स्टार्टअप्स मीडिया के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा गया है कि रहमान सबसे अमीर संगीतकार हैं। उन्होंने उर्वशी उर्वशी गाने को आवाज देने के लिए तीन करोड़ रुपये लिए थे। अमीर सिंगर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरजीत सिंह हैं। उनके पास 414 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। वहीं सोनू निगम के पास 400 करोड़ और यो यो हनी सिंह के पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई जाती है।

तलाक के बाद सायरा को कितना एलोमिनी मिलेगा?

गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। दरअसल  इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसके तहत मेहर की रकम तय होती है। उसको लेकर बाकायदा पेपर बनता है और उस पेपर पर दोनों पक्षों के दस्तखत होते हैं। शादी टूटने या तलाक होने पर मेहर की यह रकम महिला को मिल जाती है। ऐसे में एआर रहमान से सायरा की तलाक के बाद उन्हें केवल मेहर की रकम मिलेगी। लेकिन, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। वहीं 10 जुलाई 2024 के एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

मिलेगा गुजारा भत्ता

सीआरपीसी के सेक्शन 125 को आधार बनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह पत्नी, बच्चों और यहां तक कि माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सायरा, एआर रहमान से गुजारा भत्ता हासिल करने की हकदार हैं। वहीं उनको कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, यह तो मजिस्ट्रेट तय करेगा। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट पति की आर्थिक हैसियत को देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है।

रहमान और सायरा के तीन बच्चे

बता दें कि एआर रहमान और सायरा के तीन बच्चे हैं। कपल की दो बेटियां, खतीजा और रहीमा और एक बेटा है, जिसका नाम अमीन रहमान है।

Tags :
Alimony for Muslim women in IndiaAR Rahman divorceAR Rahman wife alimonyBollywood divorce newsCelebrity divorce settlementIndian divorce laws for MuslimsIndian musician divorce settlementSaira Banu alimonyएआर रहमान गुजारा भत्ताएआर रहमान तलाकएआर रहमान पत्नीतलाक के बाद गुजारा भत्ताभारत में तलाक कानूनमुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्तासायरा बानो एआर रहमानसायरा बानो गुजारा भत्तासायरा बानो तलाक खबरेंसेलिब्रिटी तलाक

ट्रेंडिंग खबरें

Next Article