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सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल

सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल। जानें पूरा मामला और क्या है सरकार का रुख।
01:32 AM Feb 25, 2025 IST | Girijansh Gopalan

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका उदय माहुरकर ने दाखिल की है, जिन्होंने नेटफ्लिक्स और एक्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीसीएसओ) अधिनियम और अश्लील सामग्री प्रसारित करने से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है।

क्या है मामला?

उदय माहुरकर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और महिलाओं के प्रति अभद्र कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

कोर्ट में हुई बहस

मामले पर वकील विनीत जिंदल ने बहस की और अपना तर्क रखा। उन्होंने बीएनएस के उल्लंघन, अश्लीलता कानूनों और महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए तय की है।

ऑल्ट बालाजी और एकता कपूर के खिलाफ भी मामला

इससे पहले, ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और इसकी फाउंडर एकता कपूर के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया था। उदय माहुरकर की शिकायत पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। यह मामला 6 मार्च 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

वेब सीरीज में अश्लील कंटेंट का आरोप

पिछले साल 22 अक्टूबर को फिल्म मेकर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई के बोरीवली में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। उन पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज 'गंदी बात' में नाबालिगों से जुड़ा अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप लगा था। यह सीरीज फरवरी से अप्रैल 2021 के बीच प्रसारित की गई थी। हालांकि, ऑल्ट बालाजी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि वह सभी कानूनों का पालन करती है।

केंद्र सरकार का सख्त रुख

केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि अश्लील कंटेंट और उम्र से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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