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Crime News: कोर्ट ने पीड़िता से क्यों कहा 'दुष्कर्म के लिए तुम खुद जिम्मेदार!', HC ने दुष्कर्मी को दी जमानत!

Crime News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक छात्रा से दुराचार के आरोपी को इस कथित टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि ‘लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह ही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है।’
07:45 PM Apr 10, 2025 IST | Pushpendra Trivedi

Crime News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक छात्रा से दुराचार के आरोपी को इस कथित टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि ‘लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वह ही इस कथित वारदात की जिम्मेदार है।’ इस मामले में पीड़िता का कहना है कि वह आरोपी निश्चल चंदक से दिल्ली के हौज खास स्थित एक बार में मिली थी और उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया गया। आरोपित का कहना है कि शारीरिक संबंध सहमति से बने।

दुष्कर्मी को मिली जमानत

यह मामला गौतम बुद्ध नगर के थाना-126 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत दर्ज है। आरोपी को 11 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। नोएडा स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली पीड़िता तीन सहेलियों के साथ दिल्ली स्थित बार में गई थी। उसका कहना है कि वहां उसे कुछ परिचित मिले, जिनमें आरोपी भी था। शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में थी और आरोपी उसके करीब आता जा रहा था। आधी रात तीन बजे तक बार में लगातार उससे साथ चलने के लिए कह रहा था। पीड़िता के अनुसार आरोपी के बार-बार कहने के कारण वह ‘आराम’ करने के लिए उसके साथ चली गई।

पीड़िता को अपने फ्लैट पर ले गया था आरोपी

जमानत अर्जी में कहा गया है कि पीड़िता को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। यह भी आरोप है कि आरोपी रास्ते में पीड़िता को आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था और नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय उसे गुड़गांव में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और वहां वारदात अंजाम दिया। पीड़िता पीजी हॉस्टल में रहती थी। माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने कहा, ‘अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था। वह इसके लिए जिम्मेदार भी है। मेडिकल जांच में डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की।

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