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क्राइम ब्रांच करेगी संसद धक्का-मुक्की मामले की जांच, राहुल दोषी पाए गए तो क्या होगी सजा?

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि संसद में हुई धक्का-मुक्की की घटना की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
11:43 PM Dec 20, 2024 IST | Shiwani Singh

संसद परिसर में वीरवार को धक्का-मुक्की मामले पर सियासत जारी है। इस घटना की जांच अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच करेगी। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआरआई भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि संसद में हुई धक्का-मुक्की की घटना की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया रहाटकर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रय किया है ताकि आगे से इस तरह का अनैतिक व्यवहार न हो।

कैसे शुरु हुआ मामला?

संसद में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद बाबा साहेब के अपमान को लेकर कांग्रेस सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बीजेपी सांसद कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान मकर द्वार पर यह दुर्घटना घटी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बीजेपी नेता मुकेश राजपूत के साथ धक्का-मुक्की की। वे सांसद प्रताप सारंगी पर गिरे। दोनों सांसद घायल हो गए। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआई दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप था कि जब वे संसद में जा रहे थे तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें धकेला। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया। कांग्रेस ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर लगाए आरोप

नगालैंड की बीजेपी सांसद फांगनोन कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के लिखित में इस बात की शिकायत की और अपनी सुरक्षा की मांग की। फांगनोन का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थीं। तभी राहुल गांधी उनके बहुत करीब आकर खड़े हो गए, जिससे वे असहज हो गईं। इसके बाद राहुल गांधी उन पर चिल्लाए। सांसद फांगनोन ने आरोप लगाया कि उसके बाद राहुल गांधी उन पर चिल्लाए।

राहुल गांधी दोषी पाए गए तो क्या होगी सजा?

संसद धक्का-मुक्का मामले में बीजेपी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसे अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। बीजेपी नेताओं ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया था। इसमें से पुलिस ने 109 धारा को हटाकर बाकी धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। सभी धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है।

किस धारा में क्या है सजा?

आइए जानते हैं कि राहुल गांधी पर लगाई गई धाराओं के अनुसार क्या-क्या सजा होती है। धारा 115: थप्पड़ मारना, धक्का मारना, किसी पर कुछ फेंक देने पर यही धारा लगाई जाती है। इसमें अधिकतम एक वर्ष तक की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 117: यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है। यह गैर जमानती धारा है, लेकिन कम गंभीर मामलों में जमानत दी जा सकती है।

धारा 125: इस धारा के तहत किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों को अपराध माना जाता है। इसके तहत छह माह तक की जेल या दो हजार पांच सौ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। व्यक्ति को चोट लगे तो तीन साल की जेल का प्रावधान है।

धारा 131: किसी को जोर से धक्का देने, मारने, हाथापाई करने पर यह धारा लगाई जाती है। यदि इसमें दोष सिद्ध हो जाए तो तीन माह तक की जेल और एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 351: किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देने पर यह धारा लगाई जाती है। किसी को सार्वजनिक धमकी देने या महिला के साथ गलत व्यवहार पर भी यह धारा लगाई जा सकती है। इसमें दोष सिद्ध हो तो दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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