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Income Tax Department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 5 अधिकारी पर CBI ने दर्ज किया केस, धोखाधड़ी का आरोप

Income Tax Department: नई दिल्ली। सीबीआई ने हैदराबाद स्थित इनकम टैक्स विभाग के पांच अधिकारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन अधिकारियों में दो निरीक्षक और तीन वरिष्ठ टैक्स सहायक हैं। इन अधिकारियों पर आयकर आकलनकर्ताओं...
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Income Tax Department: नई दिल्ली। सीबीआई ने हैदराबाद स्थित इनकम टैक्स विभाग के पांच अधिकारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन अधिकारियों में दो निरीक्षक और तीन वरिष्ठ टैक्स सहायक हैं। इन अधिकारियों पर आयकर आकलनकर्ताओं से धोखाधड़ी कर अवैध फायदा प्राप्त करने का आरोप है।

यह है मामला

हैदराबाद में आयकर विभाग के पांच अधिकारी और उनके सहयोगी आयकरदाताओं से भारी जुर्माना लगाने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठने के आरोप में सीबीआई के जाल में फंस गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक करदाता ने सीबीआई से संपर्क किया। इसके बाद कर अधिकारियों कमर औलम खान, मनीष सिकरवाल, गुलनाज रावूफ, कुठाडी श्रीनिवास राव और मोहम्मद जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। धोखाधड़ी के लिए दर्ज एफआईआर में अन्य व्यक्तियों के भी नाम हैं।

करदाताओं को दी धमकी

गुरुवार को दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इस स्रोत की जानकारी से आयकर अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत संज्ञेय अपराधों का पता चला है। 2023 में धोखाधड़ी के लिए आरोपियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में आधिकारिक ईमेल आईडी से करदाताओं को ईमेल भेजना शामिल था। इसमें उन्हें दावा किए गए रिफंड के समर्थन में दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि कर अधिकारियों में से एक रिफंड चाहने वालों को फोन करता था और उनसे दस्तावेज मांगने वाले ईमेल का जवाब देने के लिए कहता था।

एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी करदाताओं को फोन पर फोन किया और उनसे रिफंड के मुद्दों के बारे में प्राप्त ईमेल का जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने करदाताओं को तुरंत जवाब नहीं देने पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी। एफआईआर में कहा गया है कि करदाताओं द्वारा दावा किए गए रिफंड पर जुर्माना लगाने की आड़ में आयकर अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि आयकर अधिकारियों ने करदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए "जुर्माना" शब्द का इस्तेमाल किया कि वे केवल जुर्माना भर रहे हैं, रिश्वत नहीं।

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