Rahul Gandhi Dual Citizenship: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, ‘क्या राहुल गांधी के पास है ब्रिटेन की नागरिकता?’
Rahul Gandhi Dual Citizenship: राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर भारत में हमेशा सवाल उठते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मुद्दे पर कई बार उन्हें घेरा है। अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को चार हफ्तों के अंदर इस पर फैसला लेने का आदेश दिया है। पहले गृह मंत्रालय ने आठ हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कम समय दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2024 को होगी। इस बीच, यह सवाल भी सामने आता है कि क्या सच में राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है और अगर यह आरोप साबित होते हैं तो भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है।
भाजपा कार्यकर्ता ने उठाया था राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला
यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर आधारित है। शिशिर ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की है और दावा किया है कि उनके पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर नए प्रमाण हैं, जिनमें यूके सरकार से प्राप्त दस्तावेज और ईमेल शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांधी ब्रिटिश नागरिकता (Rahul Gandhi Dual Citizenship) रखते हैं।
इस मामले पर केंद्र सरकार ने क्या कहा?
पिछले साल नवंबर में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले पर जानकारी मांगी थी। तब केंद्र के वकील ने बताया था कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। अब तक सरकार इस मामले में अपना पक्ष नहीं रख पाई थी और इस बार भी सरकार ने कोर्ट से और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने केवल चार हफ्ते का समय दिया है।
राहुल गांधी की नागरिकता पर यह है विवाद
याचिकाकर्ता शिशिर ने यह भी दावा किया कि उन्होंने दो बार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय से उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता (Rahul Gandhi Dual Citizenship) को रद्द करने की मांग की थी। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठाया था यह सवाल
इससे पहले, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर की थी। स्वामी का कहना था कि 2003 में एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड का पंजीकरण यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जिसमें राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी।
क्या होती है दोहरी नागरिकता
दोहरी नागरिकता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास एक साथ दो देशों की नागरिकता होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के पास ब्रिटेन और भारत दोनों देशों की नागरिकता है, तो उसके पास दोनों देशों के पासपोर्ट होंगे और वह दोनों देशों में मतदान करने का अधिकार रखेगा। इसके अलावा, वह दोनों देशों में बिना वीजा या वर्क परमिट के काम कर सकता है और यात्रा कर सकता है।
भारत में दोहरी नागरिकता के लिए है यह नियम
भारत का संविधान, खासकर अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता को मंजूरी नहीं देता। भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता (Rahul Gandhi Dual Citizenship) दोनों एक साथ नहीं रखी जा सकतीं। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट रद्द करना होता है। भारतीय पासपोर्ट का उपयोग किसी विदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति के लिए अवैध माना जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
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