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AAP बनाम चुनाव आयोग! प्रचार बंद होने के बाद भी कैंपेनिंग करते दिखे अमानतुल्ला खान, FIR दर्ज

दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार करना नियमों के खिलाफ था, नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाना चाहिए।
09:25 AM Feb 05, 2025 IST | Vyom Tiwari

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले, ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह एफआईआर मंगलवार को दर्ज की। आरोप है कि उन्होंने 3 फरवरी 2025 की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग जारी रखी।

देर रात कर रहे थे चुनाव प्रचार

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अमानतुल्ला खान मंगलवार देर रात अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद करना जरूरी होता है। यानी दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार पूरी तरह से रोक दिया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत, 3 फरवरी की शाम 6 बजे से लेकर मतदान खत्म होने तक किसी भी पार्टी या व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बैठक करने या प्रचार करने की इजाजत नहीं थी।

अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस के साथ हुई बहस

आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। ओखला से मौजूदा AAP विधायक ने प्रतिबंध के बावजूद चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (सरकारी आदेशों की अवहेलना) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (चुनाव प्रचार पर रोक) के तहत दर्ज किया गया है। इस दौरान अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस के साथ बहस भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 4 फरवरी की रात करीब 1 बजे उनकी टीम जामिया नगर इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान, जाकिर नगर की टोबा कॉलोनी में उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्ला खान लगभग 100 समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव आचार संहिता (MCC) के नियमों के अनुसार, रात के समय इस तरह प्रचार करना नियमों का उल्लंघन है। इसलिए, अमानतुल्ला खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 223/3/5 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दर्ज है मामला 

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी की रात 'साइलेंस पीरियड' के दौरान कालकाजी के फतेह सिंह मार्ग पर जाने की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

आतिशी कालकाजी से मौजूदा विधायक हैं और इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन AAP नेताओं पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।

 

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