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Ram Gopal Verma : फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को हुई 3 महीने की जेल, इस मामले में जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

मंगलवार को मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में निर्देशक राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।
03:27 PM Jan 23, 2025 IST | Jyoti Patel
Ram Gopal Verma

Ram Gopal Verma : मंगलवार को मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में निर्देशक राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करीब सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई कोर्ट ने उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने फिल्म निर्माता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी माना है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.72 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है।

पैसो की तंगी से जूझ रहें हैं, राम गोपाल

चेक बाउंस का मामला 2018 में श्री नामक कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से आरजीवी की फर्म के खिलाफ दायर किया था। राम गोपाल वर्मा (ram gopal verma) कुछ सालों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अपना ऑफिस तक भी बेचना पड़ गया था। इस मामले में, फिल्म निर्माता को जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत बांड और ₹5000 की सुरक्षा जमा राशि करवाई थी।

तेलुगु सिनेमा में कमाया नाम

मंगलवार को राम गोपाल वर्मा (ram gopal verma) को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बिताई है।" टिप्पणियों के साथ अदालत का फैसला अभी भी जारी होने के लिए पेंडिंग है।

62 वर्षीय फिल्म निर्माता मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सत्या, कंपनी और सरकार जैसी बड़ी फिल्में दी हैं। इतना ही नहीं आपको बता दें, उन्होंने शूल के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।

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