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Loksabha Election 2024 : 102 सीटों पर वोटिंग का काउंटडाउन, थमा चुनावी शोर, यह पाबंदी भी !

Loksabha Election 2024 : दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को देश में 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके चलते इन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का...
09:45 AM Apr 17, 2024 IST | Vivek Chaturvedi

Loksabha Election 2024 : दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को देश में 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके चलते इन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम गया। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से कुछ और पाबंदियां भी इस दौरान लागू रहेंगी।

21 राज्यों में 102 सीटों पर थमा प्रचार

देश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में देश के 21 राज्यों में 102 लोकसभा क्षेत्रों के वोटर्स वोटिंग करेंगे। ऐसे में नियम अनुसार इन लोकसभा क्षेत्रों में मंगलवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार बंद हो गया।

पहले चरण में कहां- कितनी सीटों पर वोटिंग

इनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्यप्रदेश की 6, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान- निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की एक- एक सीट शामिल है।

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राजस्थान में 12 सीटों पर थमा चुनावी शोर

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में श्रीगंगानर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली- धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में 48 घंटे पहले यानी मंगलवार शाम 6 बजे बाद चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है।

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निर्वाचन क्षेत्रों में यह पाबंदियां भी

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक इस दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं सील रहेंगी। इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अखबारों में राजनीतिक विज्ञापन अनुमति के बाद भी प्रकाशित हो सकेंगे। ओपिनियन पोल सर्वे के प्रसारण पर भी रोक रहेगी। चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस नहीं होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में जनता को लुभाने के लिए कोई मनोरंजक कार्यक्रम आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बाहरी निर्वाचन क्षेत्र का राजनीतिक व्यक्ति संबंधित लोकसभा क्षेत्र में नहीं रह सकेगा।

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