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PM मोदी और CM योगी को जान से मारने की धमकी, दाऊद का नाम; 5 करोड़ की सुपारी और फर्जी साजिश का हुआ पर्दाफाश!

दाऊद के नाम पर PM मोदी और CM योगी को धमकी देने वाले को कोर्ट से दो साल की सजा, 5 करोड़ की सुपारी का झूठा दावा किया था।
02:07 PM Apr 03, 2025 IST | Rohit Agrawal

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उसका कोई नया कारनामा नहीं, बल्कि उसके नाम पर खेला गया एक खतरनाक खेल है। मुंबई पुलिस को मिली एक धमकी ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें दावा किया गया कि दाऊद ने पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए 5 करोड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 1 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, और कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुना दी। आइए, इस पूरे ड्रामे को करीब से समझते हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल नवंबर 2023 की एक शाम को मुंबई पुलिस का मुख्य नियंत्रण कक्ष उस वक्त सन्न रह गया, जब एक फोन कॉल आया। कॉलर ने धमकी दी कि वह सरकारी जेजे अस्पताल को बम से उड़ा देगा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, "मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम 5 करोड़ रुपये दे रहा है, उसने मुझे मोदी को खत्म करने को कहा।" इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि दाऊद के गुर्गों ने योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी है। यह कॉल कोई मजाक नहीं, बल्कि पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती थी। जांच शुरू हुई, और जल्द ही सच सामने आ गया।

कॉल ट्रेस से पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

मुंबई पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए कॉलर को ट्रेस किया। आरोपी का नाम कामरान खान निकला, जो मुंबई के चुनाभट्टी का रहने वाला था। पता चला कि उसने यह कॉल जेजे अस्पताल से ही की थी, जब उसका मेडिकल चेकअप लंबी लाइन की वजह से देर हो रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जांच में पाया कि यह धमकी महज एक झूठ था। पहले भी वह यूपी पुलिस की गिरफ्त में ऐसी हरकत के लिए आ चुका था। मामले को कोर्ट में ले जाया गया, जहां इस सनसनीखेज कॉल की परतें खुलीं।

कोर्ट ने आरोपी को क्या सजा दी?

29 मार्च 2025 को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हेमंत जोशी ने इस मामले में फैसला सुनाया। खान को IPC की धारा 505(2) (द्वेष फैलाने वाले बयान) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया। उसे दो साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि खान मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा, "आरोपी ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के दावे का कोई सबूत नहीं दिया।" कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी हरकतों से पुलिस तंत्र पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

दाऊद के नाम पर करने वाला था बड़ा खेल?

यह पहला मौका नहीं है जब दाऊद इब्राहिम का नाम धमकियों में घसीटा गया हो। जांच में साफ हुआ कि खान का दाऊद से कोई लेना-देना नहीं था। उसकी हरकत शायद गुस्से या बदले की भावना से प्रेरित थी। लेकिन इसने एक बड़े सवाल को जन्म दिया—क्या दाऊद का नाम अब डर पैदा करने का हथियार बन गया है? इस घटना ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया, और यह संदेश भी दिया कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कामरान खान को उसकी सनक की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन दाऊद का नाम फिर चर्चा में आ गया।

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