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Bilkis Bano Gangrape Case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रिहाई रद्द, जाना होगा जेल

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। Bilkis Bano Gangrape Case: गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस (Bilkis Bano Gangrape Case) में बिलकिस बानो के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार के 11...
12:41 PM Jan 08, 2024 IST | Bodhayan Sharma

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। Bilkis Bano Gangrape Case: गुजरात के बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस (Bilkis Bano Gangrape Case) में बिलकिस बानो के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार के 11 दोषियों की रिहाई के फैंसले को रद्द कर दिया है।

आजादी का अमृत महोत्सव आरोपियों के लिए नहीं

गुजरात में हुए गोधरा काण्ड में भड़की हिंसा में अपने कई परिजनों को खोने और खुद के साथ 11 लोगों से गैंगरेप जैसी (Bilkis Bano Gangrape Case) बर्बरता होने का दंश सालों से झेलने वाली बिलकिस बनो को अब केस में राहत मिली है। गुजरात सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 15 अगस्त 2022 को इस गैंगरेप (Bilkis Bano Gangrape Case) के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया था। 11 लोगों की रिहाई के बाद बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आज फैंसला आया है।

गुजरात सरकार को फैंसला लेना का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां शामिल थे। उन्होंने कोर्ट में फैंसला दिया और कहा, “जब बिलकिस केस में (Bilkis Bano Gangrape Case) ट्रायल महाराष्ट्र सरकार में चल रहे हैं, तो गुजरात सरकार इस मामले में फैंसला कैसे ले सकती है? जहाँ केस का ट्रायल चल रहा है वहीं की सरकार को माफ़ी की याचिका पर विचार करने का अधिकार है।

रिहाई रद्द, अब ये 11 दोषी फिर से जेल में

15 अगस्त 2022 को मिली रिहाई के बाद बिलकिस बानो ने इस फैंसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की थी। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई के खिलाफ थी और उन्हें वापिस जेल में डालने की मांग को लेकर थी और दूसरी याचिका में बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में लगाईं याचिका में कहा कि जब महाराष्ट्र में ट्रायल हुआ तो फैंसला गुजरात सरकार के आधिकार क्षेत्र में कैसे आ सकता है? इस गैंगरेप (Bilkis Bano Gangrape Case) में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जसवंत भाई नई, मितेश भट्ट, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, रमेश चंदना, बिपिन चन्द्र जोशी, बाकाभाई वोहानिया, राजुभाई सोनी, गोविन्द भाई नई, प्रदीप मोर्धिया और केसर भाई वोहानिया को दोषी करार कर सज़ा सुनाई थी।

5 महीने गर्भवती बिलकिस से किया था इन 11 लोगों ने रेप

2002 में गोधरा काण्ड के समय पूरा गुजरात जल रहा था। 3 मार्च को दंगे की आंच बिलकिस के घर तक जा पहुंची। दंगाइयों से बचने के लिए बिलकिस अपने परिवार वालों के साथ खेत में जा छुपी। वहीं पर 2002 में 21 साल की बिलकिस से 11 लोगों में मिलकर गैंगरेप (Bilkis Bano Gangrape Case) किया। उस समय बिलकिस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं बिलकिस की माँ और तीन अन्य महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया। इसी दंगे में बिलकिस के 7 परिजनों की हत्या कर दी गयी और 6 लोग गायब हो गए थे। लापता लोग वापिस कभी नहीं मिले। इस केस (Bilkis Bano Gangrape Case) में 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 को दोषी करार दे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।

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