नेशनलराजनीतिमनोरंजनखेलहेल्थ & लाइफ स्टाइलधर्म भक्तिटेक्नोलॉजीइंटरनेशनलबिजनेसआईपीएल 2025चुनाव

खतरे की घंटी! 3 दिन बाद फ्रीज हो जाएगा लाखों लोगों का अकाउंट

अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं या आपने कोई SIP शुरू कर रखी है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. सेबी ने उन लाखों निवेशकों को अपने अकाउंट में कुछ सुधार करने के लिए काफी पहले...
05:46 PM Dec 27, 2023 IST | surya soni

अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं या आपने कोई SIP शुरू कर रखी है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. सेबी ने उन लाखों निवेशकों को अपने अकाउंट में कुछ सुधार करने के लिए काफी पहले सूचित किया था, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी. अब यह तारीख नजदीक आ चुकी है

आज के समय में देश के काफी निवेशक अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं. कुछ ने एसआईपी शुरू कर रखी है तो किसी ने लंपसम में पैसा इंवेस्ट किया हुआ है. जो लोग ऐसा कर रहे हैं और सेबी के नए नियम को अभी तक फॉलो करना शरू नहीं किए हैं. उन्हें सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि सेबी ने इसके लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की है, जिसमें अब महज 4 दिन का समय बचा हुआ है. जो लोग 31 दिसंबर तक उस काम को पूरा नहीं करते हैं, उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. इससे वह पैसे नहीं निकाल पाएंगे.

क्या है नियम?

जून 2022 में सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया (SEBI) ने 1 अगस्त 2022 से किए गए सभी नए MF निवेशों के लिए नॉमिनी का नाम अकाउंट में ऐड करना अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा एमएफ निवेशों के लिए नॉमिनी नेम जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की गई थी. जो निवेशक नॉमिनी नेम ऐड नहीं करना चाहते हैं, उन्हें 31 तारीख से पहले अपने पैसे निकाल लेने होंगे. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी नए निवेशों के लिए अनिवार्य नामांकन की समय सीमा अगस्त से अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी. और फिर समय सीमा पहले 31 मार्च से 30 सितंबर 2023 और फिर 1 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई.

क्या होगा नुकसान?

यदि आपने अभी भी अपना एमएफ नॉमिनी नेम पूरा नहीं किया है, तो यह सप्ताह आपके लिए ऐसा करने का आखिरी मौका है. ऐसा करने में विफल रहने पर आपके एमएफ पोर्टफोलियो को किसी भी डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा. यानी आप इनमें से किसी भी निवेश की रिडीम/निकासी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इनमें निवेश जारी रख सकते हैं. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) सीएएमएस के अनुसार, लगभग 25 लाख पैन धारकों ने सितंबर 2023 के अंत तक अपना नामांकन अपडेट नहीं किया था

कैसे कर सकते हैं अपडेट?

ट्रेंडिंग खबरें

Next Article