EPFO का नया नियम, नौकरी बदलने पर अब बिना पुराने एंप्लॉयर की मंजूरी के होगा PF अकाउंट ट्रांसफर
प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब कर्मचारियों को पुराने और नए एंप्लॉयर से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफओ के नए नियम से कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
क्या है नया बदलाव?
पहले, जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता था, तो उसे Form 13 भरकर दोनों एंप्लॉयर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब EPFO ने Form 13 में बदलाव कर दिया है। अब, ट्रांसफर क्लेम की मंजूरी ट्रांसफर ऑफिस से मिलने के बाद, PF की राशि स्वतः नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। EPFO के इस कदम से कर्मचारियों के लिए PF ट्रांसफर प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। अब नौकरी बदलने पर PF की राशि का ट्रांसफर बिना किसी झंझट के होगा, जिससे कर्मचारियों को समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
किसे मिलेगा लाभ?
इस बदलाव से लगभग 1.25 करोड़ EPFO मेंबर्स को फायदा होगा। साथ ही, हर साल लगभग 9000 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में आसानी होगी। अभी तक कर्मचारियों को अपना पीएफ अकाउंट नए एंप्लॉयर के साथ जोड़ने के लिए पुराने एंप्लॉयर की अनुमति लेनी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
UAN का बल्क जेनरेशन
EPFO ने UAN के बल्क जेनरेशन की सुविधा भी शुरू की है। अब, बिना आधार सीडिंग के भी, एंप्लॉयर UAN जेनरेट कर सकते हैं। हालांकि, जमा रकम की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी UAN तब तक फ्रीज रखे जाएंगे, जब तक कि आधार सीडिंग नहीं हो जाती।
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