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Firecrackers Ban: दिवाली पर जला पाएंगे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिवाली पर पटाखे जलाने का नियम हर राज्य में अलग-अलग होगा...

Firecrackers Ban: पटाखों के बिना दिवाली का त्योहार अधूरा है. धनतेरस से बस्ता वर्ष और लाभ पंचम तक लोग पटाखे और आतिशबाजी चलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई राज्यों में...
04:07 PM Nov 07, 2023 IST | Prerna

Firecrackers Ban: पटाखों के बिना दिवाली का त्योहार अधूरा है. धनतेरस से बस्ता वर्ष और लाभ पंचम तक लोग पटाखे और आतिशबाजी चलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखे जलाने पर लगे बैन को लेकर बड़ा आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि पटाखों पर जारी गाइडलाइंस सभी राज्यों में लागू होंगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है.

क्या हम दिवाली पर पटाखे जला सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि दिवाली पर पटाखे (Firecrackers Ban) जलाने के नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगे. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राज्य सरकार को पटाखों पर बैन पर फैसला लेना होगा. इसका मतलब है कि जिन राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है, वहां पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे. यदि किसी राज्य में ग्रीन पटाखों की अनुमति है तो वहां केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे।

अब बच्चों की तुलना में वयस्क अधिक पटाखे छोड़ते हैं: कोर्ट

पटाखा बैन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है. लोगों को भी अधिक गंभीर होने की जरूरत है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल बच्चों की तुलना में वयस्क ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं, इसलिए लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरूरत है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.

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